Chhattisgarh labour card एक सरकारी पहचान पत्र है जो राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को जारी किया जाता है।. रोजगार सेवा संगठन, रोजगार इच्छुकों को रोजगार सहायता उपलब्ध कराता है। रोजगार सेवा, मुक्त सेवा है और की गई सेवाओं के लिये कोई शुल्क नहीं. श्रमिक पंजीयन अथवा योजनाओं के अंतर्गत लाभ हेतु जिले में स्थित श्रम विभाग के कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।.
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इस तरह से छत्तीसगढ़ असंगठित श्रम पंजीयन या संशोधन के लिए आवेदन कर सकते है।. भारत में 94% कार्यशील जनसंख्या असंगठित श्रमिकों की है, जिनमें भवन संन्निर्माण श्रमिक भी शामिल हैं। ये श्रमिक अस्थायी, असुरक्षित और. छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग labour department, government of chhattisgarh
यह सभी जानकारी छत्तीसगढ़ श्रम पंजीयन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट.
संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की.